मध्य प्रदेश: इंदौर में 8 महीने की बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी मामा गिरफ्तार
पुलिस को किसी ने जानकारी दी कि शिव विलास पैलेस के बेसमेंट में एक बच्ची की लाश पड़ी है. इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची. शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची के रेप की बात सामने आई है.

इंदौर: कठुआ, सूरत, एटा और इटावा में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबरों ने पूरे देश को हिला दिया. अब ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है. इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ औऱ उसके बाद उसकी हत्या की गई.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इंदौर के राजवाड़ा के शिव विलास पैलेस के बेसमेंट से जब बच्ची की लाश मिली तो उसके निजी अंग क्षत-विक्षत हालत में मिले.
पुलिस को किसी ने जानकारी दी कि शिव विलास पैलेस के बेसमेंट में एक बच्ची की लाश पड़ी है. इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची. शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची के रेप की बात सामने आई है.
रिश्ते में बच्ची का मामा है आरोपी: पुलिस इंदौर के डीआईजी ने बताया, ''आरोपी रिश्ते में पीड़ित बच्ची का मामा है, पीडि़त परिवार ने उसका नाम संदिग्ध के तौर नहीं लिया. शुरुआती जांच में कुछ संदिग्धों के नाम थे लेकिन जब स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने सभी पहलुओं की जांच की तो ये सभी शक के घेरे से बाहर हो गए. घटना के पीछे कारण बच्ची की मां से आरोपी का झगड़ा होना बताया जा रहा है. आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.''
घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है. उन्होंने कहा, ''इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया. इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य, समाज को अपने अंदर झांकने की जरूरत है. प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. हम सुनिश्चित करेंगे उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले.''
मासूम बच्चियों के बलात्कारियों के लिए मौत की सजा, आज अध्यादेश ला सकती है सरकार 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप के दोषी को मौत की सजा के लिए सरकार आज अध्यादेश ला सकती है. आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार बच्चों के यौन अपराधों के कानून पॉक्सो में बदलाव कर सकती है. कानून में बदलाव करके बच्चों के बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किये जाने की संभावना है. कानून में बदलाव को लेकर आज एक अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है.
अभी क्या है कानून? पॉक्सो कानून के आज के प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है, न्यूनतम सजा सात साल की जेल है. दिसंबर 2012 के निर्भया मामले के बाद जब कानूनों में संशोधन किये गये.
इसमें बलात्कार के बाद महिला की मृत्यु हो जाने या उसके मृतप्राय होने के मामले में एक अध्यादेश के माध्यम से मौत की सजा का प्रावधान शामिल किया गया जो बाद में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम बन गया.
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