RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया जुर्माना, जल्दी से चेक करें कहीं आपका खाता तो नहीं, जानें क्या होगा आपके पैसे का?
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित समेत तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित समेत तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.
नियमों का हुआ उल्लंघन
केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को बताया कि कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक और अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक की केवाईसी के नियमों के उल्लंघन को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
1 लाख का लगा जुर्माना
इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (पन्ना) पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया है.
इन बैंकों पर लगाया जुर्माना
आपको बता दें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना
आपको बता दें इसके पहले जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरबीआई ने कहा कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके अलावा चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने और उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
Source: IOCL
























