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एक देश, एक टैक्स वाला GST बिल राज्यसभा से पास, पक्ष में 203 वोट, विरोध में 1 भी नहीं

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नई दिल्लीः आखिरकार सालों का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ है. आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है. संसद के मानसून सत्र में जीएसटी पास कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील रंग लाई है और सदन में 197 वोटों के साथ जीएसटी बिल को पास कर दिया गया है. जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा यानी पूर्ण बहुमत से जीएसटी बिल को पास कर दिया गया है. राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर लग चुकी है. यह अब तक सबसे कड़ा आर्थिक सुधार है, क्योंकि इससे पूरे देश में एक समान कर लगेगा. विपक्ष के साथ सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने किए 4 अहम बदलाव जिनके आधार पर विपक्ष का सहयोग मिला है. 1. पहला, राज्यों के बीच कारोबार पर 1 फीसदी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा. मूल विधेयक में राज्यों के बीच व्यापार पर 3 साल तक 1 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगना था. 2. दूसरा, जीएसटी से नुकसान होने पर अब 5 साल तक 100% मुआवजा मिलेगा. मूल विधेयक में 3 साल तक 100%, चौथे साल में 75% और 5वें साल में 50% मुआवजे का प्रस्ताव था. 3. तीसरा, विवाद सुलझाने के लिए नयी व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों की आवाज बुलंद होगी. पहले विवाद सुलझाने की व्यवस्था मतदान आधारित थी, जिसमें दो-तिहाई वोट राज्यों के और एक तिहाई केंद्र के पास थे. 4. विधेयक में जीएसटी के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा, जिसमें राज्यों और आम लोगों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया जाएगा. जीएसटी की सोच तो ये है कि हर चीज देश में एक कीमत पर मिलेगी लेकिन सच तो ये है कि जीएसटी लागू होने से काफी कुछ महंगा भी होने वाला है जानें अब कैसे बनेगा जीएसटी बिल एक कानून: जीएसटी बिल के कानून बनने की पूरी प्रक्रिया संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी. इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, जिससे ये कानून बनेगा. इसके बाद केंद्र सरकार को सेंट्रल जीएसटी और राज्य सरकारों को स्टेट जीएसटी से जुड़े कानून बनाने होंगे. केंद्र सरकार को इंटिग्रेटेड जीएसटी के लिए अलग से कानून बनाना होगा. ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जीएसटी के नियम बनाए जाएंगे, जिन पर काम पहले से चल रहा है. केंद्र सरकार की योजना अगले साल पहली अप्रैल से जीएसटी लागू करने की है. जीएसटी बिल लागू होने से क्या फायदा होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा. इसके लागू होने पर एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स और ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स जैसे कई टैक्स खत्म हो जाएंगे. पूरे देश में एक समान टैक्स लागू होने से कीमतों का अंतर घटेगा. यहां ये बताना भी जरूरी है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी पेट्रोल, डीज़ल, शराब और तंबाकू पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार और उद्योग जगत दोनों का ही मानना है कि जीएसटी लागू होने से पूरे देश में कारोबार करना आसान होगा, जिससे जीडीपी में कम से कम 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.    
Published at : 03 Aug 2016 03:51 PM (IST) Tags: goods and service tax Arun jaitely p chidambaram Finance Minister Rajyasabha parliament GST BJP Narendra Modi
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