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मॉरीशस के जरिए पैसा भारत में लाने वालों को झटका, देना होगा अब टैक्स

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नई दिल्लीः मॉरिशस के रास्ते भारत का पैसा भारत में लाने पर लगाम लगेगी क्योंकि भारत और मॉरिशस ने एक नए टैक्स समझौते पर दस्तख्त किए हैं इसके जरिए भारत को अगले साल पहली अप्रैल के बाद खऱीदे शेयर बेचने से हुए लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा. उधर, जानकारों की मानें तो नए समझौते से बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है. मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक और अहम कामयाबी हासिल की है. लंबे समय से अटके भारत और मॉरिशस के बीच संशोधित दोहरे कराधान कर बचाव समझौते पर आखिरकार दस्तख्त हो गए हैं. इस तरह के समझौते के जरिए शेयरों की खरीद-फरोख्त से होने वाला कमाई पर एक ही देश में टैक्स लगेगा. जानें क्या होगा नयी व्यवस्था के तहत मॉरिशस में रजिस्टर्ड निवेशक अगर किसी भी भारतीय कंपनी में 1 अप्रैल 2017 के बाद शेयर खरीद कर बेचता है तो उससे हुए मुनाफे पर मौजूदा दर के आधे के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. मतलब यदि कैपिटेल गेन टैक्स की दर 10 फीसदी है तो मॉरिशस के रास्ते आए निवेशक को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. समझौते में ये भी तय हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद शेयरों की बिक्री से हुए मुनाफे पर टैक्स की पूरी दर लगेगी. अभी तक की व्यवस्था में जिन 2 देशों में जहां टैक्स की दर कम होती थी, वहीं के हिसाब से टैक्स देना होता है. चूंकि भारत में टैक्स की दर 10 फीसदी और मॉरिशस में 0 फीसदी है, लिहाजा मॉरिशस के रास्ते आए निवेशक को एक पैसा भी टैक्स नहीं देना होता है. 0 फीसदी टैक्स की वजह से मॉरिशस में रजिस्टर्ड कंपनियों के रास्ते सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आता था. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, नए व्यवस्था के जरिए भारत और मॉरिशस के रास्ते कर समझौते के दुरूपयोग को तो रोका ही जा सकता है, साथ ही यहां का पैसा मॉरिशस के रास्ते यहां वापस आने पर पर लगाम लगेगी. तकनीकी भाषा में इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं और इसे काले धन का बड़ा जरिया भी माना जाता है. ये भी आरोप लगते रहे कि शेयर बाजार में बड़े निवेश का यही माध्यम है. यानी टैक्स अवॉयडैंस ट्रीटी का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत ने मॉरिशस के साथ ये समझौता किया है. फिलहाल, शेयर बाजार में कोई घबराहट नहीं फैले, इसको ध्यान में रखते हुए समझौते में ये इंतजाम किया गया है कि मौजूदा निवेश यानी अगले साल 31 मार्च तक किए निवेश पर नयी व्यवस्था लागू नहीं होगी. हालांकि इस समझौते से भारत को टैक्स चोरी रोकने, डबल टैक्सेशन से बचने, इन्वेस्टमेंट को रफ्तार देने और दोनों देशों के बीच कारोबारी लेन-देन में आसानी होगी यानी ब्लैक मनी भारत में आने पर भी बड़ी संख्या में रोक लग पाएगी. फिर भी जानकारों को लगता है कि शेयर बाजार में बुधवार और अगले कुछ दिनों तक बिकवाली देखने को मिल सकती है.
Published at : 10 May 2016 04:32 PM (IST) Tags: capital gain tax Stocks Mauritius black money
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