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AGR Case: Telecom कंपनियों और सरकार पर भड़के जज, कहा- SC को बंद ही क्यों न कर दिया जाए? | ABP Uncut
adjusted gross revenue (AGR) मामले में अपने आदेश का पालन न होने पर supreme court ने सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार की देनदारी न चुकाने वाली telecom कंपनियों को नोटिस जारी किया है. पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई की जाए. साथ ही, आदेश के अमल में बाधक सर्कुलर जारी करने वाले अधिकारी को जेल भेजने की धमकी दी है. पिछले साल 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने AGR की सरकार की परिभाषा को सही करार दिया था. कंपनियों का कहना था कि AGR के तहत सिर्फ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज आते हैं. लेकिन सरकार इसमें रेंट, डिविडेंड, संपत्ति की बिक्री से लाभ जैसी चीजों को भी शामिल बता रही थी. कोर्ट की तरफ से सरकार की बात को सही करार देने से telecom कंपनियों पर 92 हज़ार करोड़ रुपए की देनदारी आ गई थी. इसमें Airtel को लगभग 23, Vodaphone-Idea को 27, आरकॉम को 16.5 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं. कोर्ट इस मामले में कंपनियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर चुका है.
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उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकारCommentator
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