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बाहुबली अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की गिरफ्तारी तय, SC ने ठुकराई अग्रिम जमानत याचिका| Uncut
यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. एक व्यवसायी को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने और उससे मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने उमर को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया. उसके खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है. आरोप है कि 26 दिसंबर 2018 को मोहम्मद उमर ने 25-30 गुंडों के साथ लखनऊ के प्रॉपर्टी कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर लिया था. वह उसे देवरिया जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद के पास ले गया. वहां जेल के बैरक में मोहित जयसवाल की पिटाई की गई. 45 करोड़ रुपए की जमीन के कागज पर जबरन दस्तखत करवा लिए गए. मोहित की एसयूवी गाड़ी भी वहीं रखवा ली गई.
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