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सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद रेल हादसे पर सुनवाई से मना क्यों कर दिया? | ABP Uncut
औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत के मामले में संज्ञान लेने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिकाकर्ता ने इसी तरह की दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया था. कोर्ट ने कहा कि जो लोग सड़क पर निकल आए हैं, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग रेल की पटरी पर सो जाएंगे, तो उन्हें भला कोई कैसे बचा सकता है? मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील आलोक श्रीवास्तव ने पहले भी मजदूरों के पलायन पर याचिका दाखिल की थी. तब लॉकडाउन का शुरुआती दौर था और उनकी याचिका के बाद सरकार ने तेज कदम उठाते हुए पलायन रोक दिया था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि अब सड़क पर कोई मजदूर नहीं है. उनके रहने और भोजन का उचित इंतजाम कर दिया गया है. इस जानकारी के बाद कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी थी.
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