एक्सप्लोरर
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद रेल हादसे पर सुनवाई से मना क्यों कर दिया? | ABP Uncut
औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत के मामले में संज्ञान लेने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिकाकर्ता ने इसी तरह की दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया था. कोर्ट ने कहा कि जो लोग सड़क पर निकल आए हैं, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग रेल की पटरी पर सो जाएंगे, तो उन्हें भला कोई कैसे बचा सकता है? मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील आलोक श्रीवास्तव ने पहले भी मजदूरों के पलायन पर याचिका दाखिल की थी. तब लॉकडाउन का शुरुआती दौर था और उनकी याचिका के बाद सरकार ने तेज कदम उठाते हुए पलायन रोक दिया था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि अब सड़क पर कोई मजदूर नहीं है. उनके रहने और भोजन का उचित इंतजाम कर दिया गया है. इस जानकारी के बाद कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी थी.
कायदा कानून
Agnipath Scheme: SC ने अग्निपथ मामला Delhi HC को भेजा, बाकी हाई कोर्ट में फिलहाल नहीं होगी सुनवाई|
Prophet Remarks Row: Nupur Sharma Arresting पर SC की रोक, Case Delhi Transfer पर States को Notice|
Mathura Shri Krishna Janmabhoomi के वकील Mahendra Pratap को Jama Masjid से धमकी, Audio Viral|
Supreme Court ने Nupur Sharma को Udaipur की घटना का जिम्मेदार बताते हुए लगा दी Class |
अब राज्यपाल के हाथ में सीएम उद्धव का भविष्य, क्या कहते हैं संविधान विशेषज्ञ?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
छत्तीसगढ़
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकारCommentator
Opinion