मुजफ्फरनगर में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण ध्वस्त
मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बने मदरसे के कथित अवैध निर्माण पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. मामले में गैंगस्टर एक्ट की भी तैयारी है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने मदरसे के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलत गांव में स्थित मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के उस निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया, जिसे प्रशासनिक जांच में अवैध पाया गया था. कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही.
दरअसल, मदरसे की जमीन और वहां हुए निर्माण को लेकर प्रशासन की ओर से जांच कराई गई थी. तहसीलदार और एडीएम कार्यालय की जांच में सामने आया कि निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर किया गया था. जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67/5 के तहत निर्माण को अवैध पाया गया. इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को मदरसे के अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई.
प्रशासन की इस कार्रवाई में जेसीबी की मदद से मदरसे के निर्माण को ध्वस्त किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान काफी हिस्सा ध्वस्त किया जा चुका है और आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.
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धर्मांतरण के मामले में पहले से दर्ज है मुकदमा
मदरसा संचालक मौलाना हिफजुर्रहमान अंसारी और उनके बेटों जुबैर अंसारी व जुनैद अंसारी के खिलाफ हिंदू युवतियों के कथित धर्मांतरण के मामले में रतनपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.
पुलिस के मुताबिक, मामले में जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. वह अभी भी जेल में निरुद्ध है. पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित कर दिया है.
पुलिस के मुताबिक, इसी मामले के सामने आने के बाद मदरसे और उसके संचालन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की गई. इसके बाद जमीन और निर्माण को लेकर राजस्व विभाग की जांच कराई गई, जिसमें निर्माण को अवैध बताया गया.
गैंगस्टर एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई- एसएसपी
मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी कि एक दारुल उलूम रहीमया नाम का मदरसा चल रहा है, जो अवैध रूप से चल रहा है और वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था.
उन्होंने बताया कि इसके आधार पर 98/26 352.351 बीएनएस व धारा 3/5(2) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हाफिजुर रहमान अंसारी, जुबेर अंसारी और जुनैद अंसारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इसमें जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वह जेल में निरुद्ध है. इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है.
एसएसपी ने आगे बताया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था. उसके बाद मदरसा जहां पर वह चल रहा था, फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरा थाने में उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में धारा 67/5 के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है.
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उन्होंने कहा, "इसमें काफी ध्वस्त कर दिया गया है. जेसीबी के माध्यम से यह कार्रवाई कठोरता से सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरता करवाई इसमें उन अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी."
एसएसपी ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि मामले में जो भी अन्य सबसे कठोरता धारा होती है, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.





















