By: ABP News Bureau | Updated at : 30 Nov 2016 02:41 PM (IST)
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी से जुड़े सीएमपी डिग्री कॉलेज पर एक रूपये का हर्जाना लगाया है. कॉलेज ने बी.काम थर्ड इयर में बैक पेपर देने वाली छात्रा अर्पणा श्रीवास्तव द्वारा मूल अंक पत्र यानी ओरिजिनल मार्कशीट को काउंसिलिंग के समय न दिखाने की वजह से एम.काम में दाखिला देने से इंकार कर दिया था.

तकनीकी वजहों से दाखिला देने से कॉलेज ने कर दिया इंकार
छात्रा ने बैक पेपर देने के लिए जारी मूल अंक पत्र कॉलेज में ही जमा कर दिया था और प्रवेश पाने की न्यूनतम अर्हता से अधिक नंबर पाने के बावजूद कॉलेज ने तकनीकी वजहों से दाखिला देने से इंकार कर दिया.
हाईकोर्ट ने कॉलेज के रवैये को पूरी तरह गलत और मनमाना करार दिया और टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉलेज का यह फैसला छात्रा अर्पणा को नैतिक नुकसान पहुंचाने वाला है.
अदालत का मानना है कि कॉलेज द्वारा याचिकाकर्ता छात्रा को एडमिशन देने से मना करने का कोई औचित्य नहीं था. अदालत ने सीएमपी डिग्री कॉलेज को छात्रा अर्पणा श्रीवास्तव को तत्काल एम.काम में एडमिशन देने का आदेश जारी किया है.
अदालत ने यह भी कहा है कि अगर सीट खाली न हो तो एडमिशन पाने वाले अन्तिम छात्र का दाखिल निरस्त कर छात्रा अर्पणा को एडमिशन को दिया जाए. अदालत ने कॉलेज के इस मनमाने फैसले पर उस पर एक रूपये का हर्जाना भी लगाया है.
छात्रा को मिले कट ऑफ मार्क से ज़्यादा नंबर
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अर्पणा श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है. छात्रा ने 2015-16 के एजूकेशनल सेशन में सीएमपी डिग्री कॉलेज से बी.काम थर्ड इयर का एक्जाम पास किया और एम.काम फर्स्ट इयर के एडमिशन टेस्ट दिया. छात्रा को कट ऑफ मार्क से ज़्यादा नंबर मिले.

याची बी.काम में अंक बढ़ाने के लिए दो विषय की परीक्षा में बैठी, जिस पर मूल प्रमाणपत्र जमा कर लिए गए. जब वह एम.काम में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग में गयी तो मूल अंक पत्र न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया, जबकि वह एडमिशन पाने की सभी योग्यताएं पूरी कर रही थी.
छात्रा को फ़ौरन एडमिशन देने का आदेश
कॉलेज ने नियमों का हवाला दिया. हालांकि युनिवर्सिटी ने ऐसे छात्रों को प्राविजिनल एडमिशन की परमीशन दे रखी है, फिर भी कॉलेज ने प्रवेश देने से इंकार कर दिया. अदालत ने कॉलेज के इस फैसले को रद्द किया, छात्रा को फ़ौरन एडमिशन देने का आदेश जारी किया और कॉलेज पर एक रूपये का हर्जाना भी लगाया.
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