Indian Railway Rules: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपने पहले से टिकट करा रखा है तो रेलवे के इस नियम के बारे में आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है.
रेलवे के कई ऐसे नियम हैं, जिनके बारे में नहीं जानने पर आपको काफी नुकसान हो सकता है. कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने कई नियमों में बदलाव कर दिया है, लेकिन अब रेलवे फिर से पुराने नियमों को बहाल कर रहा है.
कोरोना काल में रेलवे ने रिफंड के नियमों में बदलाव कर दिया था. पहले ट्रेन कैंसिल होने पर तीन दिन के अंदर रिफंड के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन महामारी में रेलवे ने 3 दिन की अवधि का बढ़ाकर 6 महीने कर दिया था.
कोरोना काल में रेलवे ने कहा था कि आप 6 महीने तक रेलवे के रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से पुराने नियमों को बहाल कर दिया है. यानी अब आपको ट्रेन टिकट का रिफंड के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे.
अगर आपने 3 दिन के अंदर अपने टिकट रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगी. नए नियमों के मुताबिक ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना बेहद जरूरी है.
अगर आपने समय पर टीडीआर नहीं भरा तो आपको टिकट के पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें. आप टिकट कैंसिल कराने पर समय पर टीडीआर भर दें.
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