जरूरी खबर: ITR फॉर्म सबमिट करने के बाद ई वेरिफिकेशन कराना जरूरी, इन तरीकों से करें वेरिफाई
नेटबैंकिंग के जरिये भी आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें. उसमें टैक्स टैब में ई-वेरिफाई का ऑप्शन होता है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म भरने के बाद उसका ई-वेरिफाई करना जरूरी है. इसके बगैर आपकी रिटर्न फाइलिंग पूरी नहीं होती. ITR फाइल करने का अंतिम स्टेप फॉर्म सबमिटिंग का नहीं बल्कि वेरिफिकेशन का होता है. वैसे वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी किया जा सकता है.इसके लिए 120 दिनों का समय भी मिलता है. वैसे सबसे आसान तरीका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन का है. आइए जानते हैं ई-वेरिफाई के क्या तरीके हैं.
नेटबैंकिंग से कर सकते हैं वेरिफिकेशन
नेटबैंकिंग के जरिये भी आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें. उसमें टैक्स टैब में ई-वेरिफाई का ऑप्शन होता है. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके ईवीसी जनरेट किया जा सकेगा. इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा. यह कोड 72 घंटे तक वैलिड होता है. अब माय अकाउंट टैब में जाएं और ईवीसी डालें. इसे सबमिट करते ही आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा.
आधार ओटीपी के जरिये वेरिफिकेशन
आधार ओटीपी के जरिये आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन हो सकता है. इसके लिए आपके मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है. इससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा. शेयर ट्रेडिंग करने वाले डीमैट अकाउंट के जरिए आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं.
आईटीआर वेरिफाई करने से पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट वेलिडेट करना होगा. आपका डीमैट अकाउंट जिस डिपोजटरी (एनएसडीएल या सीडीएसएल) में हैं वहां लॉग इन कर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल कर वैलिडेशन कर सकते हैं.
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