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Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और याचिका दाखिल, वीडियोग्राफी और सर्वे कराए जाने की हुई मांग

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थानीय अदालत में एक अन्य प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई.

Shri Krishna Janmabhoomi News: उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा (Mathura News) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर दाखिल याचिकाओं के निपटारे पर चार माह के भीतर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के बाद स्थानीय अदालत में एक अन्य याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका में मांग की गई है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी और सर्वे कराया जाए.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने दिया मथुरा न्यायालय में याचिका दी है. इस याचिका पर शुक्रवार को 11 बजे सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने समय मांगा है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है.

हाई कोर्ट में इस याचिका पर हुई सुनवाई
इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद के मामले में संबंधित अदालत को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन और अन्य आवेदन पर चार महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया. जज सलिल कुमार राय ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर निर्देश पारित किया.

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ भूमि पर सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों को जाने से रोकने से संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा के उनके आवेदन पर निचली अदालत द्वारा निर्णय नहीं किया जा रहा है.

याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट  ने कहा, “सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदनों पर तेजी से, विशेषकर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार महीने के भीतर और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करें बशर्ते उक्त आवेदनों के निर्णय में कोई कानूनी अड़चन ना हो."

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