खाने-पीने की चीजें बेचने वालों पर सख्त हिमाचल सरकार, विक्रमादित्य सिंह बोले- 'यूपी की तरह...
Himachal News: उत्तर प्रदेश की तरह अब हिमाचल प्रदेश में भी स्ट्रीट वेंडर्स को अपना नाम और पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा. यह जानकारी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है.
Vikramaditya Singh News: हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स खासकर फूड आइटम बेचने वालों के लिए आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य करने की बात कही है. उन्होंने स्प्ष्ट किया कि इससे जुड़े नियम को बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को स्वच्छ भोजन मिल सके.
मंत्री ने कहा, "हमने कल एक बैठक की थी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है. लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है."
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर जो खान-पान का सामान जैसे मोमोज, नूडल्स बेच रहा है. सफाई वाला खाना बिकना चाहिए. फूड और सप्लाई विभाग के लोग इसे देखेंगे लोगों ने बहुत सी चिंताएं इसे लेकर व्यक्त की थी, कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थी, इसे समझते हुए हमने यूपी की तरह अपना नाम और पहचान की जानकारी देना अनिवार्य किया है. यह हिमाचल में मजबूती से लागू करने का फैसला किया गया है.
#WATCH शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हमने कल एक बैठक की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है...लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में… pic.twitter.com/ZT1ZsgOJDJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2024 00
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वेंडर को साफ-साफ पहचान उजागर करना होगा. स्ट्रट वेंडिग कमेटी बन चुकी है. इससे आईडी तैयार की जाएगी और वो दुकानदारों को डिस्प्ले करना होगा. ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या आती है तो पारदर्शिता से इसमें कार्रवाई की जा सके. स्ट्रीट वेंडिग कमेटी के जरिए सभी दुकानदारों की आईडी कार्ड बनाई जाएगी, जिस पर उनकी तस्वीर, रजिस्ट्रेशन समेत पूरी जानकारी उपलब्ध होगी. विशेषकर यह खाने पीने के स्टॉल्स लगाने वालों पर लागू किया जाएगा.