बिहार चुनाव: मतदाता पहचान पत्र के बदले इन दस्तावेजों का कर सकते हैं उपयोग
12 दस्तावेजों में से किसी भी पहचान पत्र से अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप मतदान करने जाते हैं और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं हो ऐसी स्थिति में आप इन 12 दस्तावेजों में से किसी भी पहचान पत्र से अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने इन दस्तावेजों की सूची जारी की. दस्तावेज जिनसे आप मतदान के सहभागी बन सकते हैं
1/मतदाता पहचान पत्र 2/पासपोर्ट 3/ड्राइविंग लाइसेंस 4/सर्विस पहचान पत्र 5/पासबुक 6/पैन कार्ड 7/स्मार्ट कार्ड 8/मनरेगा जॉब कार्ड 9/स्वास्थ्य बीमा श्रम मंत्रालय द्वारा जारी 10/पेंशन दस्तावेज फोटोग्राफ सहित 11/सरकारी पहचान पत्र सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी 12/आधार कार्ड
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