By: ABP News Bureau | Updated at : 20 Jul 2016 01:48 PM (IST)
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि जब मां-बाप दोनों ही सरकारी नौकरी में हों, तो मां की मौत होने पर बेटे को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी दिए जाने की मांग करना गलत है.
कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में बेटा यह नहीं कह सकता कि वह केवल अपनी मां का ही आश्रित है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक मामले में यह कहते हुए बेटे की अर्जी खारिज कर दी कि तलाकशुदा या अकेली मां ही बेटे की नैसर्गिंक संरक्षिका होती है. इससे अलग मामलों में पिता नैसर्गिक संरक्षक यानी नेचुरल गार्जियन होता है.
इस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई स्पेशल अपील को को भी हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन व जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने संतोष कुमार भारती की स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुए दिया है.
गौरतलब है कि यूपी के बलिया जिले की कौशल्या देवी जिले के बिसार इलाके के सीनियर प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल थीं. नौकरी में रहते हुए पंद्रह दिसम्बर साल 2012 को उनकी मौत हो गई.
कौशल्या देवी की मौत के बाद उनके बेटे संतोष कुमार भारती ने विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत खुद को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की. विभाग ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि याची के पिता राम नगीना जीवित हैं और वह भी सरकारी कर्मचारी हैं.
पिता के नौकरी पर रहते हुए वह नहीं कह सकता कि केवल मां का ही आश्रित रहा है. ऐसा कहना मृतक आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति की योजना के खिलाफ है. संतोष भारती ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सिंगल जज जस्टिस बी.अमित स्थालेकर ने याचिका खारिज कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल कर नौकरी का आदेश दिए जाने की मांग दोहराई गई.
डिवीजन बेंच ने स्पेशल अपील को ख़ारिज कर दिया और सिंगल जज के फैसले पर मुहर लगा दी. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ़ कर दिया है कि मां बाप दोनों के सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी एक की मौत पर बच्चों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी नहीं दी जा सकती.
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