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Demonetisation: 'कालाधन, नकली नोट...', नोटबंदी पर SC के फैसले के बाद क्या कुछ कह रही है कांग्रेस और बीजेपी?

Demonetisation Decision: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आठ नवंबर 2016 की अधिसूचना को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता और फैसला करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता.

BJP-Congress On Demonetisation Decision: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के छह साल पहले 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार (2 जनवरी) को बरकरार रखा है. इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कांग्रेस (Congress) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले पर नाराजगी जताई है. जबकि बीजेपी (BJP) ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है. 

कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि यह कहना पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज ठहराया है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है कि क्या रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) को नोटबंदी की घोषणा से पहले सही ढंग से लागू किया गया या नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी एक बर्बादी वाला फैसला था जिससे आर्थिक प्रगति थम गई और लाखों नौकरियां चली गई. 

नोटबंदी पर कांग्रेस ने क्या कहा?

जयराम रमेश के अनुसार, न्यायालय के निर्णय में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य बताए गए थे, वह पूरे हुए या नहीं. सर्वोच्च न्यायालय का नोटबंदी का फैसला केवल प्रक्रिया तक सीमित है और नोटबंदी के परिणामों से इसका कोई संबंध नहीं है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लागू नोटबंदी का परिणाम- 120 लोगों की जानें गई, करोड़ों लोगों का रोज़गार छीना, असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, काला धन नहीं कम हुआ, नकली नोट बढ़े, मोदी सरकार का नोटबंदी का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमेशा एक गहरे जख़्म की तरह रहेगा. 

बीजेपी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक 

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वह देश से माफी मांगेंगे. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने महत्वपूर्ण काम किया. 

"यह फैसला देशहित में किया गया था"

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला देशहित में किया गया था. इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है. 2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1,000 के नोटों का चलन बंद किया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. ये पूरी नीति आतंक के वित्त पोषण, जाली नोट और धन शोधन, आदि को रोकने के लिए की गई थी. इस ऐतिहासिक निर्णय को आज अदालत ने सही पाया है जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर काफी हंगामा किया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता. न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच विचार-विमर्श के बाद किया गया. 

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