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Kaam Ki Baat: सड़क पर गलती से भी ना रोकें इन गाड़ियों का रास्ता, होगी जेल, लगेगा भारी जुर्माना

Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019: सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules in India) का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

Free Passage To Emergency Vehicles: किसी भी आपात हालात (Disaster Management) से निपटने के लिए निर्धारित और अधिकृत वाहन इमरजेंसी वाहन (Emergency Vehicle) की श्रेणी में आते हैं. पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि इमरजेंसी वाहन होते हैं. सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए चिन्हित वाहनों को भी तब तक इमरजेंसी वाहन माना जाएगा जब तक उस आपदा के हालात को पूरी तरह नियंत्रित ना कर लिया जाए.

इमरजेंसी वाहनों की पहचान के लिए उन पर विशेष साइरन और लाल रंग की बत्ती लगी होती है. या उनके परिचालन के वक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अन्य गाड़ी के वाहनों को रास्ता क्लीयर करने का निर्देश दिया जाता है. साइरन या अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी अगर आपने उस गाड़ी को फ्री पैसेज नहीं दिया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर मिलेगी सजा

सड़क पर इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. मोटर वाहन (संशोधन अधिनियम) 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) की धारा 194E के अनुसार, जो भी वाहन चालक फायर सर्विस, एंबुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट इमरजेंसी गाड़ी का रास्ता बाधित करते हैं तो उन्हें छह महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) के नोटिफिकेशन के अनुसार उक्त अधीनियम की धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 53, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57 एवं धारा 93 अप्रैल 2022 से प्राभावी हैं. इनके अनुसार अगर आपकी गाड़ी में 14 साल से कम उम्र का बच्चा बैठा है तो उसके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है. साथ ही इन प्रावधानों के लागू होने से सड़क हादसे में बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया सरल हो गई है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर निर्धारित सजा को और कठोर कर दिया गया है.

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