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लागू हो गया जीएसटी, जानें इसके 10 बड़े फायदे!
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व्यापारियों को जीएसटी में टैक्स भरने, रिफंड लेने में आसानी होगी. पहले दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे अब व्यापारियों को हर महीने एक और साल का एक यानी कुल 13 फॉर्म भरने होंगे.
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जीएसटी में टैक्स के चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं. देश की 81 फीसदी चीजें 0-18 फीसदी के दायरे में आएंगी. इसमें कई चीजें सस्ती होंगी तो कुछ चीजें थोड़ी महंगी भी होंगी.
Published at : 30 Jun 2017 06:20 PM (IST)
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