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तस्वीरों में देखिए, तीन तलाक़ को देश के प्रमुख अखबारों ने कैसे दिखाया है
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एक साथ तीन तलाक बोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए दिए जाने वाले तलाक की प्रथा ‘अमान्य’, ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है. कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है. देखिए देश के प्रमुख अखबारों ने तीन तलाक की खबर को किस तरह प्रकाशित किया है.
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द टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा है कि तीन तलाक को लेकर लिखा है गैरसंवैधानिक, गैरसंवैधानिक, गैरसंवैधानिक.
Published at : 23 Aug 2017 09:27 AM (IST)
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