हिंदी न्यूज़बिजनेसIN GRAPHICS: जानें आपके रेस्त्रां बिल पर अलग SGST/CGST का क्या हुआ असर !
IN GRAPHICS: जानें आपके रेस्त्रां बिल पर अलग SGST/CGST का क्या हुआ असर !
Written By : ABP News Bureau | Updated at : 23 Aug 2017 10:43 PM (IST)
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आपके कुल बिल का अमाउंट ये होगा
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Example एल्कोहल का बिल 1000 रुपये है इस पर राज्यों के हिसाब से वैट लगेगा माना राज्य में एल्कोहल पर 20% वैट है तो 1000 रुपये के बिल पर 20% की दर से 200 रुपये वैट
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खाने के साथ एल्कोहल लेने पर ऐसे आएगा बिल एल्कोहल या लिकर जीएसटी के अंतर्गत नहीं है तो राज्यों के हिसाब से वैट लागू Example खाने का बिल 1000 रुपये 18% की दर से जीएसटी लगा तो 9% SGST 90 रुपये 9% CGST 90 रुपये
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AC रेस्टोरेंट के बिल पर जीएसटी पहले AC रेस्टोरेंट में खाने के बिल में - 6% सर्विस टैक्स + 12.5% वैट कुल मिलाकर 18.5% टैक्स जीएसटी के बाद टैक्स 18% हुआ. AC रेस्टोरेंट पर 18% टैक्स को 9-9% से स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी में बांटा कुल 18% टैक्स यानी आपके खाने के बिल पर 0.5% टैक्स बचा
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GST के बाद बिल में SGST/CGST अलग-अलग क्यों: एक देश एक टैक्स सिस्टम GST के बाद भी बिलों में 2 टैक्स लगकर क्यों आते हैं? यहां लीजिए इसका जवाब