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Azaan Controversy: 'सुबह 6 से रात 10 बजे तक नहीं बजेंगे मस्जिदों में लाउडस्पीकर'
इलाहाबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफ़ेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा मस्जिदों से अज़ान के ज़रिये होने वाली अज़ान से नींद में खलल पड़ने की शिकायत के बाद प्रयागराज का सरकारी अमला अब हरकत में आ गया है। वीसी की शिकायती चिट्ठी मिलने के बाद प्रयागराज के आईजी ने रेंज के सभी चार जिलों में सुबह की अज़ान समेत रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि यह पाबंदी नई नहीं है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहले ही गाइडलाइन तय कर चुका है। यही वजह है कि आईजी ने सीधे तौर पर पाबंदी लगाए जाने के बजाय रेंज के सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इस बारे में उन्होंने प्रयागराज के साथ ही रेंज के बाकी तीन जिलों प्रतापगढ़ - कौशाम्बी और फतेहपुर के डीएम व एसपी को औपचारिक पत्र भी भेजा है। पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।
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