Navneet Rana और Ravi Rana की Fir याचिका Bombay High Court ने खारिज की। Hanuman Chalisa Row
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने राणा दंपत्ति की याचिका को खारिज कर दिया है.कोर्ट ने दोनों एफआईआर को कंबाइन करने से भी मना कर दिया है. अदालत का कहना है कि दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं इसलिए दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए. हालांकि दूसरी एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस देने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है. कोर्ट में सरकारी वकील प्रदीप घरत और राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चेंट के बीच लंबी बहस चली. रिज़वान मर्चेंट ने गिरफ्तारी की पूरी बात कोर्ट के सामने रखी. उन्होंने कहा कि दोनों को 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. उस समय एक महिला अधिकारी ने बताया था कि उसे उसके काम करने नहीं दिया गया और ये दूसरी FIR 2 बजे रात में दर्ज की गई. रिजवान मर्चेंट ने कहा, ये धारा पहली FIR में क्यों नहीं जोड़ी गई. उसके लिए दूसरी FIR दर्ज करने की क्या ज़रूरत है.नअगर आपने पहली FIR में IPC की धारा 124 (a) जोड़ी तो IPC की धारा 353 भी जोड़ सकते थे.
टॉप हेडलाइंस
ट्रेडिंग न्यूज
and tablets