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डॉक्टरों और नर्सों के वेतन रोकने वालों पर हो कार्रवाई, SC का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश| ABP Uncut
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का हर तरह से ध्यान रखना सरकारों की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा है कि इन कोरोना योद्धाओं को उचित क्वॉरन्टीन सुविधा देने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें उनका पूरा वेतन समय से मिल सके. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 24 घंटे के भीतर इस मसले पर राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे. कोर्ट ने इस मसले पर और क्या-क्या कहा है, विस्तार से बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.
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