महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी कैबिनेट में गृहमंत्री रह चुके अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि गृहमंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने सचिन वजे को 100 करोड़ रुपये की वसूली का टार्गेट दिया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. पूरा मसला बता रहे हैं निपुण सहगल.
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