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Supreme Court ने Shaheen Bagh Protest को क्यों बताया गलत, Delhi Police पर क्या बोला SC?
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को सीधे तौर पर गलत करार दिया है. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है. इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी समूह या शख्स सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर बाधा पैदा नहीं कर सकता है और पब्लिक प्लेस को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है. वहीं दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी. विरोध प्रदर्शनों के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है. प्रशासन को खुद कार्रवाई करनी होगी और वे अदालतों के पीछे छिप नहीं सकते. पूरे मामले को विस्तार से बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.
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