UP News: अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, अफजाल अंसारी और भूपेश बघेल को एक ही मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत
Allahabad High Court ने याचिका पर अगली सुनवाई के 23 अप्रैल की तारीख तय की है. इन लोगों के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 49 में कोविड नियमों का उल्लघंन कर जुलूस निकालने के मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आर एलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी व अन्य को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक बढा दी है.
यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने इन नेताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के 23 अप्रैल की तारीख तय की है. इन लोगों के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की जानी है या नहीं, यह निर्णय यूपी सरकार को लेना है.
व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा
इससे पहले गृह सचिव संजीव गुप्ता ने कोर्ट में बताया था कि यह सरकारी नीति का मामला है और निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था. राज्य सरकार की ओर से अब बताया गया है कि अभी माडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता. इस मामले में जून माह के अंत तक निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय से एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
गौरतलब है कि फरवरी 2022 में इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइंस का उल्लघंन कर भीड़ एकत्र कर जुलूस निकाला, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की और एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने उस पर संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने मामले में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है.
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