Milkipur Bypolls 2024: सपा सांसद खुद नहीं चाहते मिल्कीपुर में चुनाव! हाईकोर्ट में वकील का बड़ा दावा
Allahabad High Court: बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कराने की मांग तेज कर दी है. लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई 15 दिन बाद यानी 2 नवंबर को करने का फैसला किया है
Milkipur By-Elections 2024: बीते दिनों निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट को छोड़कर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया. निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने मिल्कीपुर में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है. इससे पहले कल बीजेपी पदाधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र सौंप कर यहां पर जल्द चुनाव कराने की मांग की.
इसी क्रम में गुरुवार (17 अक्टूबर) को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने सुनवाई हुई. जिसके बाद लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने मिल्कीपुर विधानसभा से जुड़ी याचिका पर 15 दिन यानी 2 नवंबर के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद 9 सीटों के साथ मिल्कीपुर में भी उपचुनाव के कयासों पर विराम लग गया.
'याचिका वापस लेने किया विरोध'
बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील रूद्र विक्रम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. अपने इस बयान में उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गोरखनाथ बाबा के वकील ने कहा कि आज जब कोर्ट में आवेदन वापस लेने का मामला उठाया गया तो अवधेश प्रसाद की ओर से पेश वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया.
गोरखनाथ बाबा के वकील रूद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अवधेश प्रसाद की तरफ से पेश वकील ने इसके विरोध में तर्क दिया कि मामले को वापस नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इस मामले में सभी पक्षों का विरोध कोर्ट के सामने दर्ज किया जाना चाहिए. इसके बाद ही याचिका वापस ली जा सकती है.
अवधेश प्रसाद पर लगाए ये आरोप
गोरखनाथ बाबा के वकील रूद्र विक्रम सिंह ने कहा कि उनके (अवधेश प्रसाद के वकील) तर्क से साफ जाहिर होता है कि वे नहीं चाहते हैं कि मिल्कीपुर में समय पर चुनाव हो. रूद्र विक्रम सिंह ने आरोप लगाया कि वह अनावश्यक रूप से मामले को लटकाना चाहते हैं.
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