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(Source: ECI / CVoter)
Mandsaur News: मंदसौर में महिला सब इंस्पेक्टर ने की ठगी, नौकरी दिलाने के नाम पर लिए लाखों रुपये, फरार
MP Fraud News: पीड़ित ने शिकायत में पुलिस को बताया कि सब इंस्पेक्टर इंदु इवने और सहयोगी तरुण शर्मा ने पोस्ट ऑफिस या महिला बाल विकास में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख रुपये लिए हैं.
MP Fraud News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंदसौर (Mandsaur) में एक महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में महिला सब इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी के खिलाफ शामगढ़ थाने (Shamgarh Police Station) में एफआईआर दर्ज हो गई है. दोनों आरोपी वारदात के बाद से ही फरार हैं. शामगढ़ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति ने बताया कि भटुनी गांव में रहने वाले रिंकेश पाटीदार ने पिछले दिनों शिकायती आवेदन देते हुए बताया था कि शामगढ़ थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर इंदु इवने और सहयोगी तरुण शर्मा ने उसके साथ 20 लाख रुपये की ठगी की है.
पीड़ित ने शिकायत में पुलिस को बताया कि दोनों ने पोस्ट ऑफिस या महिला बाल विकास में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख रुपये लिए हैं. यह शिकायती आवेदन आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की. एसपी अनुराग सुजानिया ने शिकायत मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर इंदु इवने को सस्पेंड कर दिया. इस शिकायत पर जांच ही चल रही थी कि और भी लोग पुलिस थाने पहुंच गए. जब कई लोगों ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत की तो शामगढ़ थाना पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी करने, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने और षड्यंत्र रचने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली.
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फरियादी ने ऐसे तैयार कर लिए थे सबूत
शामगढ़ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति ने बताया कि अभी दोनों आरोपी फरार हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक फरियादी को इस बात की जानकारी थी कि उसके साथ ठगी होने पर उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए उसने राशि देने और सरकारी नौकरी के संबंध में अन्य बातचीत करने के दौरान कई सबूत तैयार कर लिए थे. फरियादी ने आरोपियों को राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की, इसलिए सारे दस्तावेज पीड़ित के पक्ष में और आरोपियों के विपक्ष में दिखाई दिए. इसके बाद सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.
खतरे में पड़ी महिला सब इंस्पेक्टर की नौकरी
आरोपी इंदु इवने जिस थाने में सब इंस्पेक्टर थी, उसी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. कानून के जानकार बताते हैं कि यदि इन धाराओं में अपराध सिद्ध हो जाए तो कड़ी सजा का प्रावधान है. एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के मुताबिक गंभीर मामले में आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है. दूसरी तरफ आरोपी सब इंस्पेक्टर की नौकरी खतरे में पड़ गई है. पुलिस विभाग के आला अधिकारी बर्खास्तगी की प्रक्रिया करने की बात कह रहे हैं.
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