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Delhi: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली राहत, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्यवाही पर लगाई रोक

Satyendra Jain Money Laundering Case: ईडी ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है.

Satyendra Jain Money Laundering Case: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने सोमवार को आप (AAP) नेता और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इससे पहले 15 सितंबर को ईडी (ED) के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से कार्यवाही स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था. सत्येंद्र जैन के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं और जमानत की सुनवाई अपने अंतिम चरण में थी. वहीं ईडी आगे की दलीलों के लिए एक अतिरिक्त तारीख की मांग कर रहा था. सोमवार को एस वी राजू ने मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता को आवेदन से अवगत कराया, जिसके बाद इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया.

अब मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी. इस बीच दो आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन के वकील सुशील कुमार गुप्ता ने अपने मुवक्किलों की ओर से इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नोटिस स्वीकार किया कि ईडी ने इस मामले में पूरे मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की थी. सुशील कुमार गुप्ता ने, "हमें यह आभास दिया गया था कि यह स्थानांतरण या जमानत आवेदन पर था. गुप्ता ने अदालत से एक छोटी तारीख प्रदान करने के लिए कहा, क्योंकि जमानत याचिका पर 40 दिनों से सुनवाई चल रही थी और अपने अंतिम चरण में थी. आपको बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है.

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कोर्ट ने ईडी से पूछे थे ये सवाल

सत्येंद्र जैन पर कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप था. विशेष न्यायाधीश गोयल ने जमानत की कार्यवाही में पिछली कुछ सुनवाई में मामले की जांच को लेकर ईडी की खिंचाई की थी. 8 सितंबर को उसने ईडी से पूछा था कि आरोप पत्र में उल्लिखित अपराध की कथित आय की जांच करके सीबीआई मामले से आगे क्यों बढ़ गया. उन्होंने इस मामले में आपराधिकता क्या थी, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा था, एक बिंदु पर टिप्पणी की थी कि आप नेता द्वारा धोखा देने वाली कंपनियों को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था.

4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति की गई थी कुर्क

ईडी ने 13 सितंबर को इस मामले में आगे की दलीलों को संबोधित करने के लिए स्थगन की मांग की थी. जमानत पर सुनवाई 20 अगस्त को शुरू हुई, जब ईडी ने सत्येंद्र जैन की याचिका का विरोध करते हुए अपनी लिखित दलीलें दाखिल कीं. अदालत जैन के अलावा मामले के सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई कर रही है. सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कथित तौर पर 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने के आरोप में जैन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. 

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