By: ABP News Bureau | Updated at : 14 Oct 2016 09:01 PM (IST)
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2015-16 में बीटीसी कोर्स की काउंसलिंग में फीस जमा कर चुके छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे छात्र जिन्होंने काउंसलिंग फीस जमा कर दी है, ऐसे में उनका एडमिशन इस आधार पर निरस्त न किया जाय कि उनका कॉलेज इस बीच माइनारिटी स्टेटस (अल्पसंख्यक दर्जा) घोषित हो गया है.
एडमिशन रद्द करना होगी नाइंसाफी
कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग की आखिरी तारीख 21 सितम्बर को किसी इंस्टीट्यूट को माइनारिटी स्टेटस घोषित कर देने पर वहां फीस जमा कर चुके छात्रों का एडमिशन रद्द करना उनके साथ नाइंसाफी होगी.

स्टूडेंट्स को न हो कोई नुकसान
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि काउंसलिंग के दौरान माइनारिटी स्टेटस प्राप्त कॉलेजों को वर्तमान सत्र 2015-16 से अल्पसंख्यक विद्यालय न माना जाय, बल्कि इसका अल्पसंख्यक स्टेटस अगले सत्र से दिया जाए, ताकि मौजूदा सेशन में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई नुकसान न हो.
रुची सिंह की याचिका पर सुनवाई
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कुमारी रुची सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. याची ने इसी साल चौदह जून को जारी शासनादेश के तहत 2015 की बीटीसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए आवेदन किया. ओबीसी महिला साइंस कैटेगरी में उसे 206.84 अंक मिले, जबकि कट ऑफ अंक 204.69 था. इस आधार पर उसने काउंसलिंग कराकर फीस जमा कर दी. बाद में उसे बताया गया कि उसका कॉलेज माइनारिटी स्टेटस घोषित हो गया है, इस वजह से उसका एडमिशन निरस्त किया जाता है.
याची का कहना था कि अचानक अल्पसंख्यक कॉलेज घोषित हो जाने से उसका दाखिला बीटीसी में निरस्त करना गलत है, क्योकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है.
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