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आप के पूर्व विधायकों को फौरी राहत, बिना हाइकोर्ट की अनुमति के नहीं होंगे उपचुनाव
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायकों की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है तब तक दिल्ली में उपचुनावों को लेकर अधिसूचना जारी न हो.
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नई दिल्ली: बिना हाइकोर्ट की अनुमति के दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव नहीं होंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायकों की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है तब तक दिल्ली में उपचुनावों को लेकर अधिसूचना जारी न हो.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कहा कि उनकी बात बिना सुने ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज दी थी और राष्ट्रपति ने उसी सिफारिश को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी.
आप विधायकों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि - चुनाव आयोग ने उनसे कहा था कि उनकी बात सुनी जाएगी लेकिन उसके बाद से ही उस मामले पर कोई सुनवाई हुई ही नहीं. - चुनाव आयोग ने उनको सिर्फ नोटिस भेजकर अपना जवाब देने को कहा लिहाजा चुनाव आयोग की सिफारिश नियमों की अनदेखी की गई थी.
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, राष्ट्रपति भवन को शिकायत देने वाले याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को राष्ट्रपति को भेजी अपनी सिफारिश में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक जिनको संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी उनके पद को लाभ का पद मानते हुए उनका चुनाव रद्द करने की बात कही थी. जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी थी और राष्ट्रपति के फैसले के बाद आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाला आदेश जारी हो गया था. उसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि दिल्ली में आने वाले दिनों में 20 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जल्द होंगे.
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