ऑपरेशन डिग्निटी! टेलीग्राम पर महिलाओं की तस्वीरें, वीडियो वायरल करने वाले 13 गिरफ्तार
मणिपुर में टेलीग्राम चैनलों पर महिलाओं की निजी तस्वीरें और वीडियो फैलाने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं.पुलिस ने 14 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है.

मणिपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने महिलाओं की पर्सनल इमेज तस्वीरें और वीडियो को टेलीग्राम के जरिए वायरल करने और पैसे कमाने के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन डिग्निटी’ के तहत की. मामले में बिष्णुपुर जिले के एक पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है. जांच टीम ने अब तक 14 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है.
पुलिस को महिलाओं की पर्सनल इमेज और वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के संबंध में जानकारी मिली थी. इसके बाद जांच शुरू की गई. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये तस्वीरें और वीडियो कहां से हासिल किए गए, टेलीग्राम चैनल कौन चला रहा था और इस काम में किन लोगों की भूमिका थी.
13 गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों में बिष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम, काकचिंग और थौबल जिलों के निवासी शामिल हैं. उनकी पहचान इस प्रकार बताई गई है. एन. राजेश सिंह उर्फ माइपाकचाओ (21), एच. धनजीत सिंह उर्फ टायसन (19), एस. सफाबा सिंह (19), टीएच. कैवेंडिश सिंह उर्फ इंगोचा (21), एच. रोजित सिंह (19), एम. क्लिंटन सिंह (28), ख. बिपिन सिंह (31), एस. सिम्पसन सिंह (34), ए. आरिया सिंह (24), एस. अलेक्जेंडर सिंह (31), के. राकेश सिंह (18) और सीएच. रॉबर्ट सिंह (27).
जब्त समानों की जांच जारी
पुलिस ने 14 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है. इन समानों की जांच के जरिए कथित नेटवर्क, कंटेंटे शेयर करने के तरीकों और पैसों से जुड़े लेन-देन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मामले में और पीड़ित हैं और क्या अन्य लोग भी कथित तौर पर कंटेंटे फैलाने या उससे पैसे कमाने में शामिल थे.
कौन सी धारा में हो सकती है सजा?
IT एक्ट की धारा 66E के तहत किसी की निजी तस्वीर बिना सहमति के शेयर करने पर 3 साल तक की जेल या 2 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मिडियम से अश्लील कंटेंटे भेजने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है.दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा 5 साल तक और जुर्माना 10 लाख तक हो सकता है.






















