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धारा 377: SC के फैसले के बाद LGBT समुदाय में खुशी की लहर, कहा- अब हम अपराधी नहीं
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सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ किया कि पशुओं और बच्चों के साथ किसी तरह की यौन क्रिया भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध बनी रहेगी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पशुओं और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन क्रिया से संबंधित धारा 377 का हिस्सा पहले की तरह ही लागू रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''धारा 377 एलजीबीटी के सदस्यों को परेशान करने का हथियार था, जिसके कारण इससे भेदभाव होता है.''
Published at : 06 Sep 2018 01:01 PM (IST)
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