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दुकानें खोलने को लेकर सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश
गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. MHA की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है.
मंत्रालय ने कहा है कि बाज़ार/बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है.
मंत्रालय ने कहा है कि बाज़ार/बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है.
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श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
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