दिल्ली में पटाखे फोड़ने या बेचने पर कितनी मिलेगी सजा? जान लीजिए नियम
Punishment For Selling or Bursting Crackers: दिवाली के समय दिल्ली में पटाखे बेचता है या फिर पटाखे फोड़ता है. तो इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है. जानें ऐसे में क्या है सजा प्रावधान.
Punishment For Selling or Bursting Crackers: 31 अक्टूबर को पूरा देश दिवाली के माहौल में रंग जाएगा. आपको दिवाली की खुशियां पटाखे की आवाज में सुनाई देंगी, तो वहीं दीयों और लाइटिंग की रौशनी में दिखाई देंगी. भारत में दिवाली के दिन खूब पटाखे फोड़े जाते हैं. दिवाली की रात इतना प्रदूषण हो जाता है जितना पूरे साल भर में नहीं होता.
और यही कारण है कि दिल्ली जैसे राज्य में दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर और पटाखे बेचने को लेकर पाबंदी लगा दी गई है. अगर कोई दिवाली के समय दिल्ली में पटाखे बेचता है या फिर पटाखे फोड़ता है. तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है उन्हें सजा दी जाती है. क्या है इस मामले में सजा को लेकर प्रावधान चलिए आपको बताते हैं.
पटाखे फोड़ने पर इतनी सजा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगा रखा है. लेकिन बावजूद इसके अगर कोई पटाखे फोड़ता है. तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. दिल्ली एनसीआर में अगर कोई बैन के बावजूद पटाखे फोड़ते हुए पाया जाता है. तो उस पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है.
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पटाखे बेचने पर इतनी सजा
वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगी है. अगर कोई बावजूद इसके पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, और उपयोग करता है. तो ऐसे शख्स और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस तरह के लोगों के 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो वहीं 3 साल की जेल तक हो सकती है.
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ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं
ऐसा नहीं है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने को लेकर पूरी तरह से ही दिल्ली में पाबंदी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं. ग्रीन पटाखे कम आवाज करते हैं. और इन पटाखों को फोड़ने को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की गई है. उसी दौरान इन पटाखों को फोड़ा. जाता है.
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