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Supreme Court का आदेश, Covid 19 से हुई हर मौत पर मिलेगा मुआवजा, NDMA तय करेगा Compensation की रकम|
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोरोना की वजह से हुई हर मौत पर सरकार को मुआवजा देना होगा. हालांकि मुआवजे की राशि कितनी होगी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है. कोर्ट ने मुआवजे की राशि तय करने की जिम्मेदारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दे रखी है. पूरे मसले को विस्तार से बता रहे हैं निपुण सहगल.
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SCकायदा कानून
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