Deoghar News: हाई कोर्ट ने देवघर डीसी और अंचल सीओ को रात आठ बजे तक हाजिर होने का दिया आदेश, जानें वजह
Deoghar: मोहनपुर अंचल कार्यालय में बार-बार आवेदन देने के बाद भी एक व्यक्ति को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा है. इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है.
Jharkhand High Court: देवघर जिले के मोहनपुर अंचल कार्यालय में बार-बार आवेदन देने के बाद भी एक व्यक्ति को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) नहीं जारी किये जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने शुक्रवार अपराह्न् आवेदक की याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को आज रात आठ बजे के पहले कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है.
हाजिर नहीं होने पर जारी होगा वारंट
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इन दोनों अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर करायें. कोर्ट ने कहा है कि अगर अफसर हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जायेगा. देवघर के मोहनपुर निवासी सुनील कुमार शर्मा ने अंचल कार्यालय में एलपीसी के लिए कई बार आवेदन दिया था, लेकिन इसपर कोई नोटिस नहीं लिया गया. परेशान होकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
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याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में उन्होंने कहा है कि मोहनपुर अंचल में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है, जिसे वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेचना चाहते हैं. जमीन बेचने के लिए लैंड पॉजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) आवश्यक होती है. अंचल कार्यालय की लापरवाही की वजह से उन्हें यह रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है और इस वजह से उनकी पत्नी का उचित इलाज नहीं हो पा रहा है. लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट सरकार के भू-राजस्व विभाग की ओर से दिया जाने वाला वह प्रमाण होता है. जिससे यह पता चलता है कि जमीन पर किस व्यक्ति का स्वामित्व और नियंत्रण है.
सर्टिफिकेट जारी नहीं करने का देना होगा कारण
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका की सुनवाई की और इसे अति गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसपर आज ही ऑर्डर पास किया जायेगा. कोर्ट ने सीओ को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट की पूरी फाइल के साथ उपस्थित होने को कहा है. डीसी को कोर्ट में हाजिर होकर यह बताने को कहा गया है कि आवेदक को यह सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है.
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