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Delhi Traffic Rule: वाहन चालक अगर भारी जुर्माने से रहना चाहते हैं दूर, तो ट्रैफिक रूल्स की रखें पूरी जानकारी

Delhi Traffic Rule News: अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो जरूरी है कि आपको इससे जुड़े तमाम नियमों की जानकारी हो. इससे आप ना सिर्फ जुर्माने से बचेंगे बल्कि खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे.

Delhi News: भारत सरकार ने कुछ वक्त पहले ही ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) में काफी बदलाव किए हैं. रूल्स ना सिर्फ खासे सख्त किए गए हैं बल्कि नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. ऐसे में अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो जरूरी है कि आपको इन तमाम नियमों की जानकारी हो. ताकि सड़क पर आप एक जिम्मेदार वाहन चालक के तौर पर ड्राइव कर सकें और आपको अपने कर्तव्यों, की भी जानकारी हो. ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप ना सिर्फ जुर्माने से बचेंगे बल्कि खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे.

 पुलिसकर्मी दस्तावेज नहीं कर सकते जब्त
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के तहत ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक के  ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज को सिर्फ देख सकती है. इन दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार उनके पास नहीं होता. वहीं अगर वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए या शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तब ट्रैफिक पुलिस के पास उसके दस्तावेज जब्त करने के अधिकार होते हैं. लेकिन इसके लिए चालक रसीद मांग सकता है.

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 दस्तावेज की जगह, दिखा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
अगर वाहन चालक से पुलिस अधिकारी दस्तावेज मांगता है और आपके पास दस्तावेज नहीं है तो, आपको अधिकार है कि आप उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर बाकी दस्तावेज के लिए वक्त मांग सकते हैं. इसके साथ ही आप उन्हें डीजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में मौजूद दस्तावेज मोबाइल के जरिए भी दिखा सकते हैं.

 पुलिस नहीं निकाल सकती गाड़ी की चाबी
आपको बता दें कि, अगर आप गाड़ी में बैठे है तो ना ही पुलिस कार क्रेन से खींच सकती है और ना ही वो गाड़ी से चाबी निकाल सकती है. इसके अलावा वो आपको गाड़ी से नीचे उतरने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती नहीं सकते.

जानें वाहन चालक की क्या है जिम्मेदारी ?

  • - वाहन चालक को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है.
  • - चालक को निर्धारित गतिसीमा का पालन करना भी जरूरी.
  • - चालक शराब पीकर वाहन नहीं चला सकता.
  • - गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर अपनी लेन में चलना होगा.
  • - वाहन चलाते वक्त मोबाइल का यूज नहीं करना.

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