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Chhattisgarh News: कोर्ट का बड़ा आदेश, चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों की 50 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बार चिटफंड कंपनी के 50 करोड़ की संपत्ति की नीलामी करके निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी. दुर्ग जिला न्यायालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं.
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Durg News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है. पुलिस के द्वारा चिटफंड कंपनियों के कई डायरेक्टरों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ऐसे ही एक चिटफंड कंपनी यश ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रकरण पेश किया था. जिस पर दुर्ग न्यायालय के विशेष न्यायाधीश में इस पर सुनवाई करते हुए यश ग्रुप के 52 एकड़ जमीन की नीलामी करके इस चिटफंड कंपनी में निवेशकों के डूबे रुपए को वापस दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है.
चिटफंड कंपनी यश ग्रुप के डायरेक्टरों की 50 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम, कोर्ट ने दिया आदेश
इस मामले में जांच के दौरान यश ग्रुप कंपनी के डॉयरेक्टरों दुर्ग जिला में ग्राम हनोदा, कोहका, उमदा, अखरा, नगपुरा, अंजोरा, पाटन, अण्डा, रिसाली एवं जामुल अंतर्गत 52 एकड़ जमीन पाया गया है जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य अनुमानित 50 करोड़ है. जिसे को चिहिन्त कर एसपी ऑफिस के द्वारा 18 मार्च 2016 को कुर्की के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के लिए प्रतिवेदन बनाकर जिला दंडाधिकारी दुर्ग को दिया गया था.
जिसके बाद जिला दंडाधिकारी ने इस मामले की जांच की और सुनवाई के बाद 23 अप्रैल 2016 को यश ग्रुप कंपनी के डायरेक्टरों के संपत्तियों को कुर्की किए जाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए यश ग्रुप के डायरेक्टरों की संपत्ति कुर्की किए जाने का आदेश पारित कर दिया है. साथ ही इस कंपनी में जिन निवेशकों का पैसा डूबा है उन्हें वापस देने का आदेश दिया.
चिटफंड कंपनी के 9 डायरेक्टर हो चुके हैं गिरफ्तार
दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि 19 अगस्त 2015 को प्रार्थी हेमन्त कुमार साहू निवासी नगपुरा थाना पुलगांव की शिकायत पर यश ग्रुप ऑफ कंपनी नेहरू नगर, प्रियदर्शनी परिसर के खिलाफ थाना सुपेला में धारा 420, 409, 120-बी, 34, 3, 4, 5, 6-ई चिटफण्ड अधि. निक्षेपकों का संरक्षण अधि.की धारा 10, आरबीआई की धारा 45 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. विवेचना के दौरान यश ग्रुप कंपनी के 9 डायरेक्टर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया.
हजारों निवेशकों को लौटाई जाएगी चिटफंड कंपनी में डूबे रुपए
न्यायालय के आदेश के बाद दुर्ग जिला प्रशासन यश ग्रुप कंपनी के डायरेक्टरों की संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारियों में जुट गया है. इन संपत्तियों को नीलाम करने के बाद जो राशि मिलेगी उस राशि को कंपनी में निवेश करने वाले निवेशको की राशि लौटाई जाएगी. दुर्ग जिला में अब तक चिटफंड की 04 कंपनी की नीलामी और राजीनामा करके 4 करोड़ 33 लाख 78 हजार राशि मिल चुका है जिनमें से दो करोड़ 92 लाख 78 हजार राशि को 25 सौ से अधिक निवेशकों को वापस किया जा चुका है. बाकी 1 करोड़ो 40 लाख रुपए की राशि लौटाने की प्रक्रिया जारी है.
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