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Defamation Case: तेजस्वी यादव हाजिर हों! अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया समन, 22 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया
Tejashwi Yadav Defamation Case: तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा था कि 'सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं.' इसी केस से जुड़े सिलसिले में समन जारी किया गया है.
![Defamation Case: तेजस्वी यादव हाजिर हों! अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया समन, 22 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया Ahmedabad Court Summoned Tejashwi Yadav in Defamation Case To Be Appear on 22 September 2023 Defamation Case: तेजस्वी यादव हाजिर हों! अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया समन, 22 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/07/09/7d1875dd42808e7b18adf5e08616fb6e1688901143625426_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Tejashwi Yadav News: अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में सोमवार (28 अगस्त) को समन जारी किया. तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा था कि 'सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं.' अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया.
अदालत ने अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता (69) की शिकायत के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच की थी और राजद नेता को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था. मेहता ने इस साल 21 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में मीडिया के सामने दिए गए यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दाखिल की थी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर एक खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनके ठग को माफ किया जाता है. एलआईसी और बैंक का पैसा दे दिया जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा?
इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के साथ ही सबूत के तौर पर तेजस्वी यादव का वह बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं. अब इसी मामले में समन जारी किया गया है.
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