एक्सप्लोरर

Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बंटा दोनों जजों का फैसला, अब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा मामला

Hijab Ban Verdict: मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है.

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है. सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय इस मामले पर अलग-अलग थी. जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की सिफारिश की गई है. अब हिजाब मामले की सुनवाई तीन या इससे ज्यादा जजों की बेंच करेगी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने बताया कि हमारे अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं, ताकि वह बड़ी बेंच का गठन करें. वहीं उन्होंने इस याचिका के खिलाफ अपना फैसला दिया, वहीं जस्टिस धूलिया की राय अलग थी. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन सुनवाई की. जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया. तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था. 

दोनों जजों ने क्या फैसला दिया?
फैसले के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा कि "लड़कियों की शिक्षा अहम है. वह बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं. हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था. इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था. मेरी राय अलग है. मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द करता हूं." 

वहीं बेंच में शामिल दूसरे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि "मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है. मैं अपील खारिज कर रहा हूं. क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार मिले, अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए?"

हाईकोर्ट ने क्या दिया था फैसला?
हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले में साफ किया गया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है. ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना ठीक है. छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के पास शासनादेश जारी करने का अधिकार है. 

क्या थी हिजाब के पक्ष में दलील?
मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है. साथ ही कहा गया कि हिजाब पहनने से कानून-व्यवस्था को किसी भी तरह का खतरा नहीं है. जब बाकी धर्मों के लोग क्रॉस या रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो हिजाब पर बैन क्यों लगाया जा रहा है. शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के रंग वाला दुपट्टा पहना जा सकता है. इसमें दुनिया के बाकी देशों का भी तर्क दिया गया था. जहां ऐसे पहनावे को मान्यता दी गई है. याचिका में कहा गया कि सरकार का मकसद एक धर्म को निशाना बनाना है. हिजाब पूरी तरह से आस्था का मामला है. 

हिजाब के विरोध में दलील
हिजाब के विरोध में ये दलील दी गई थी कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. साथ ही कहा गया कि हिजाब यूनिफॉर्म के बाहर नजर आता है, जबकि रुद्राक्ष और बाकी चीजें कपड़ों के नीचे होती हैं. हिजाब से स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई के माहौल पर असर पड़ता है. धर्म के नाम पर अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. ईरान समेत कई देशों में हिजाब को लेकर संघर्ष जारी है. 

ये भी पढ़ें - मोहर्रम एक मातम का महीना, जश्न कैसे मना सकते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर BJP ने कसा तंज

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
'बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना…', नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान
'बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना…', नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?

वीडियोज

Indigo Crisis: 'एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं', इंडिगो संकट पर बोले CJI | Breaking | ABP News
Indigo Crisis: लखनऊ एयरपोर्ट पर CA को समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत? | Lucknow | Anup Pandey
Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर CA को आया हार्ट अटैक, CPR के बाद भी नहीं बची जान! | Breaking
Indigo Crisis: दिल्ली से भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान | Breaking
Indigo Crisis: 6 वें दिन भी इंडिगो की उड़ानें रद्द, सारे दावे हवा-हवाई साबित | Breaking

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
'बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना…', नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान
'बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना…', नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
Embed widget