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Delhi unlock: 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो दौड़नी शुरू, ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे बाजार | यहां पढ़ें नई गाइडलाइन्स
सिनेमा, थियेटर, रेस्तरां (होम डिलिवरी और सामान ले जाने को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर अगले आदेश तक बंद रहेंगे.दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 381 नए मामले आए हैं, जो 15 मार्च के बाद से संक्रमण के सबसे कम मामले हैं. इस बीमारी से एक दिन में 34 और लोगों ने जान गंवा दी है.
![Delhi unlock: 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो दौड़नी शुरू, ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे बाजार | यहां पढ़ें नई गाइडलाइन्स Coronavirus india: malls and markets to re-open, check complete new guidelines of Delhi unlock Delhi unlock: 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो दौड़नी शुरू, ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे बाजार | यहां पढ़ें नई गाइडलाइन्स](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/06/07/7ace6b8ae3e1034c110927d12023ddf5_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की सुधरती स्थिति के मद्देनजर शहर की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने को तैयार है. अनलॉक की प्रकिया के तहत आज से मेट्रो का परिचालन भी शुरू हो गया है. फिलहाल मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रही है. वहीं आज से दिल्ली में ऑड-ईवन के आधार पर बाजार खुलेंगे. 19 अप्रैल को लागू किए गए मौजूदा लॉकडाउन को एक 14 जून तक बढ़ा दिया गया है. दिल्ली में उत्पादन व निर्माण कार्य गतिविधियों को मंजूरी देने के साथ पिछले हफ्ते ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?
- सरकार ने मुहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है.
- आज से शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी.
- सिनेमा, थियेटर, रेस्तरां (होम डिलिवरी और सामान ले जाने को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
- मनोरंजन और इसी तरह की अन्य सुविधाओं से संबंधित दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है.
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए डिलिवरी की भी इजाजत होगी.
- सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति
- कर्मचारियों को आवाजाही के लिये संगठन की तरफ से जारी वैध प्रमाण पत्र और प्राधिकार पत्र रखना होगा.
बाजारों को लेकर क्या हैं नियम?
मॉल, बाजार और कारोबारी परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों के नंबरों के आधार पर सम-विषम आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, “इसका मतलब है कि सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर) खुली रहेंगी.” हालांकि शैक्षणिक किताबें और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में पंखों आदि की दुकानों को समय की पाबंदी के बगैर हफ्ते में सातों दिन खोलने की इजाजत होगी.
मुहल्ले की दुकान और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के भेद के बगैर सभी दिन खोलने की इजाजत होगी. हालांकि गैर आवश्यक सेवाओं वाली ऐसी दुकानों के लिये समय सीमा सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक होगी.
प्रशासन ने टीमें तैनात कीं
शहर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने टीमें तैनात की हैं. संक्रमण के प्रसार के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे प्रमुख बाजारों, मॉल और शराब की दुकानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष तौर पर कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
पिछले 24 घंटों में आए 381 नए मामले
दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 381 नए मामले आए हैं, जो 15 मार्च के बाद से संक्रमण के सबसे कम मामले हैं. इस बीमारी से एक दिन में 34 और लोगों ने जान गंवा दी है, जो करीब दो महीनों में मृतकों की सबसे कम संख्या है. इसके साथ ही दिल्ली में मृतकों की संख्या बढ़कर 24,591 हो गयी है.
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