कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट, कहा- नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावना पर विचार करे. इसके साथ ही कहा गया है कि सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़भाड़ रोके जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावना तलाशने को कहा, ताकि सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़भाड़ रोकी जा सके. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया.
कोरोना नियमों का हो पालनः कोर्ट
कोर्ट ने कहा, “हालांकि, राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन देखने में आया है कि राज्य की ओऱ से जारी निर्देशों का लोगों द्वारा ढंग से पालन नहीं किया जा रहा और यह चिंता का विषय है.” पीठ ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से लोगों का शत प्रतिशत मास्क पहनना सुनिश्चित करने को कहा है.
पंचायत चुनाव में नहीं निकलेंगे जुलूस
अदालत ने कहा, “जिला प्रशासन को यह देखना चाहिए कि पूरे प्रदेश में किसी भी जगह भीड़ एकत्रित ना हो.” पंचायत चुनावों पर पीठ ने कहा कि चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस ना निकले. अदालत ने कहा कि चाहे वह नामांकन हो, चुनाव प्रचार हो या मतदान हो, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा, “राज्य सरकार केवल 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए टीकाकरण की संभावना तलाशे. वास्तव में घर-घर टीकाकरण करने का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए.” इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को की जाएगी.
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