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Smoking: खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों पर लग सकता है इतना जुर्माना, जानें क्या हैं नियम

Smoking Fine: किसी भी ऐसी जगह, जहां पर लोगों की भीड़ हो वहां सिगरेट पीना अलाउड नहीं है. पब्लिक प्लेस पर अगर कोई सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है.

Smoking Fine: चाय के साथ सुट्टा पीने की आदत कई लोगों को होती है. अक्सर लोग आपको सड़क पर एक हाथ में चाय और एक हाथ में सुट्टा लिए दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. सड़क पर या भीड़भाड़ वाली जगह पर अगर आप सुट्टा जलाकर पीने लगते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. ऐसा करने पर आपको जुर्माना और जेल तक भी हो सकती है. आज हम आपको सिगरेट पीने के ऐसे ही नियमों के बारे में बताएंगे. 

पब्लिक प्लेस पर नहीं उड़ा सकते धुआं
दरअसल आईपीसी के सेक्शन 278 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना एक जुर्म है, जिसके लिए जुर्माने का प्रावधान है. किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर या फिर पब्लिक प्लेस में सुट्टा पीने के चलते आपका चालान किया जा सकता है और अगर आप ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आमतौर पर ऐसे मामलों में दो सौ रुपये का जुर्माना लिया जाता है, जिसे मौके पर ही लोग चुका देते हैं. कई जगहों पर जुर्माना 1 हजार रुपये तक वसूला जा सकता है. हालांकि अगर ऐसी जगह पर आप सिगरेट पीते हैं, जो एक ओपन स्पेस है और वहां किसी को भी आपकी स्मोकिंग से दिक्कत नहीं है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. 

इन जगहों पर नहीं पी सकते हैं सिगरेट
अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं. किसी भी अस्पताल परिसर, हेल्थ इंस्टीट्यूट, अम्यूजमेंट सेंटर, रेस्टोरेंट्स, होटल, पब्लिक ऑफिस, कोर्ट बिल्डिंग, स्कूल-कॉलेज, लाइब्रेरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं. 

कई पब्लिक प्लेसेस में इसी के चलते अलग से स्मोकिंग जोन बनाए जाते हैं, जैसे आपने एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट्स और बार में देखा होगा. इन स्मोकिंग रूम्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं. इनमें वेंटिलेशन होना जरूरी होता है, इसके अलावा ये ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से धुआं बाहर नहीं निकले और किसी को परेशानी न हो. 

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