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NMC ने 2023 के मेडिकल शिक्षा नियम हटाए, जानें अब कॉलेजों पर क्या होगा असर

NMC ने मेडिकल एजुकेशन के 2023 नियम तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए हैं. हालांकि, मेडिकल कॉलेजों के लिए Annual Disclosure Report जमा करना अभी भी जरूरी रहेगा. जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

भारत में मेडिकल शिक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है. इसका मतलब यह है कि 2023 में लागू किए गए मेडिकल शिक्षा के इन नियमों को अब आगे लागू नहीं किया जाएगा. NMC ने इस संबंध में 14 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की है.

यह फैसला मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल संस्थानों और उनसे जुड़े प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि, नियम वापस लिए जाने का यह मतलब नहीं है कि मेडिकल कॉलेजों पर सभी रिपोर्टिंग और कानूनी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं. NMC ने साफ किया है कि Annual Disclosure Report (ADR) जमा करने की व्यवस्था जारी रहेगी.

2023 में लागू हुए थे नियम

NMC देश में मेडिकल शिक्षा और मेडिकल प्रोफेशन को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था है. NMC ने Maintenance of Standards of Medical Education Regulations को सितंबर 2023 में अधिसूचित किया था. इनका उद्देश्य मेडिकल शिक्षा से जुड़े संस्थानों में जरूरी मानकों और व्यवस्थाओं को बनाए रखना था. अब NMC ने इन नियमों को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है. यह फैसला National Medical Commission Act, 2019 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है.

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Annual Disclosure Report देना जारी रहेगा

नियमों को हटाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेजों के लिए सबसे अहम बात यह है कि Annual Disclosure Report की जरूरत खत्म नहीं हुई है. कॉलेजों और संबंधित संस्थानों को लागू कानून और उस समय प्रभावी नियमों के अनुसार यह रिपोर्ट जमा करनी होगी. इसका मतलब मेडिकल शिक्षा के 2023 वाले नियम वापस लिए गए हैं, लेकिन संस्थानों की जरूरी जानकारी और अनुपालन से जुड़ी रिपोर्टिंग व्यवस्था अभी भी बनी हुई है.

पुराने फैसलों पर नहीं पड़ेगा असर

NMC की अधिसूचना में पुराने मामलों को लेकर भी साफ बात कही गई है कि 2023 के नियम लागू रहने के दौरान जो कार्रवाई की गई, उसके आधार पर लिए गए फैसले या जारी किए गए आदेश सिर्फ नियम वापस लेने की वजह से खत्म नहीं होंगे. इसी तरह पहले दिए गए approvals, renewals, orders और directions भी प्रभावित नहीं होंगे. यानी किसी मेडिकल कॉलेज को पहले से मिली मंजूरी या नवीनीकरण को केवल इस वजह से रद्द नहीं माना जाएगा कि 2023 के नियम अब वापस ले लिए गए हैं. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 2023 के नियमों के दौरान किसी संस्था या व्यक्ति को मिले अधिकार, सुविधाएं, जिम्मेदारियां या कानूनी दायित्व सुरक्षित रहेंगे. यानी पुराने नियमों के तहत जो स्थिति बन चुकी थी, वह सिर्फ नियम हटने के कारण अपने आप खत्म नहीं होगी.

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मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.

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