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Gyanvapi Masjid परिसर के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई, मुस्लिम पक्ष करेगा ये मांग

Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर 21 जुलाई को आए वाराणसी के जिला जज के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की जाएगी.

Gyanvapi Masjid Survey: वाराणसी (Varaansi) के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Masjid) का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में कल सुनवाई हो सकती है. ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक पुराने मुकदमे में कोर्ट में कल सुनवाई होनी है. इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच के समक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अर्जी दाखिल की जा सकती है. अदालत से इस मामले में तुरंत सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जा सकता है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया जाएगा. 

मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर 21 जुलाई को आए वाराणसी के जिला जज के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की जाएगी. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा 8 अप्रैल 2021 को विवादित परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी. 

हाईकोर्ट ने पहले ही लगा रखी है रोक

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के 2 साल पुराने आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछले साल 28 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, हालांकि अदालत ने मई महीने में इस मामले में दोबारा सुनवाई किए जाने का फैसला किया था. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है. कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 3027 पर ये केस लगा हुआ है. 

SC के आदेश का हवाला देकर सुनवाई की गुहार

ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कल हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर अदालत से कल ही सुनवाई करने की गुहार लगा सकती है. अदालत नए और पुराने दोनों ही मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील अर्जी तैयार करने में जुट गए हैं. 

ये भी पढ़ें-  Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI की 30 सदस्यीय टीम कर रही सर्वे, क्या बोले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक?

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 

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