Haryana New Covid Guidelines: हरियाणा के इन आठ जिलों में कड़े हुए कोरोना नियम, जानें अब क्या क्या होगा बंद
हरियाणा में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है. हरियाणा सरकार ने सभाओं, रैलियों और धरनों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.आइये बताते है आपको पूरी खबर
Haryana New Covid Giuidelines: कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने बड़ी सभाओं जैसे रैलियों और विरोध प्रदर्शन पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया तथा सिनेमाघरों और खेल परिसरों को बंद रखने समेत वर्तमान पाबंदियों को आठ और जिलों तक बढ़ा दिया.
प्रतिबंध 19 जनवरी सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे
हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यह प्रतिबंध 19 जनवरी सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे. आदेश में कहा गया कि राज्य में जनसभाओं, रैलियों, धरना, विरोध प्रदर्शन इत्यादि पर रोक लगा दी गई है. इसके अनुसार सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार- इन आठ जिलों में भी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.
ये सब बंद करने के थे आदेश
इससे पहले 1 जनवरी को हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर पांच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और जिम को बंद करने के आदेश दिए थे. साथ ही दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी के साथ काम होगा. इसके अलावा मॉल और बाजार शाम पांच बजे ही बंद कर दिए गए थे.
कहां कितने हैं केस?
आपको बता दें कि सोमवार को गुरुग्राम में 2661, फरीदाबाद में 1071, पंचकूला में 344, अंबाला में 303 नए केस मिले हैं. कैथल में 63, जींद में 39, भिवानी में 65, महेंद्रगढ़ में 17, चरखी दादरी में 16, नूंह, पलवल में 11-11, फतेहाबाद में 21 नए केस मिले हैं. करनाल में 171, रोहतक में 103, सोनीपत में 322, पानीपत में 113 केस मिले हैं.
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