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Bombay HC: महाराष्ट्र में सभी पुलिसकर्मियों को इस तारीख तक गिरफ्तारी के नियमों के बारे में रहे जानकारी, अदालत का निर्देश

Maharashtra News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के सभी पुलिसकर्मियों को 30 अगस्त तक गिरफ्तारी के नियमों के बारे में अवगत होने का निर्देश दिया है. ऐसा न कर पाने पर अदालत ने चेतावनी भी दी है.

Bombay HC On Police Arrest: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomaby High Court) ने हाल ही में निर्देश दिया था कि राज्य के प्रत्येक पुलिस कर्मियों को 30 अगस्त तक गिरफ्तारी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और उसके कारणों को दर्ज करने के बारे में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों से अवगत होना चाहिए. अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि "उक्त दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता, उक्त अधिकारी के साथ-साथ वरिष्ठों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी."

न्यायमूर्ति भारती एच डांगरे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पिछले हफ्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (घरेलू हिंसा) के तहत ठाणे पुलिस द्वारा दायर एक व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किए. हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित पुलिस आयुक्त (सीपी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और उप-मंडल पुलिस अधिकारियों (एसडीपीओ) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि थाना प्रभारी और जांच अधिकारियों द्वारा सभी पुलिस स्टेशनों पर दिशानिर्देश प्रसारित किए जाएं. दिशानिर्देश सरकारी वेबसाइटों और पुलिस विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किए जाने चाहिए.

रिकॉर्ड करना होगा गिरफ्तारी का फैसला

राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक एस वी गावंद ने 'गिरफ्तारी के कानून' पर दिशा-निर्देशों को रिकॉर्ड में रखा, जिसमें अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और सतेंद्र कुमार एंटील बनाम सीबीआई (2021) मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का उल्लेख है. डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि यदि जांच अधिकारी, साक्ष्य सामग्री की पर्याप्तता का आकलन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का फैसला करता है, तो वह गिरफ्तारी करने या न करने के लिए रिकॉर्ड करेगा. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि एक बार जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का निर्णय लेने के बाद, उसे सीआरपीसी और पिछले अदालत के फैसले के अनुसार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा.

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दिशा-निर्देशों में कही गई है ये बात

जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट को एक सूचना भेजी जाती है और यदि किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्णय लिया जाता है या उस क्षेत्र के सीपी या एसपी द्वारा समय सीमा को विधिवत बढ़ाया जाता है. उपस्थित होने का नोटिस भी निर्धारित समय के भीतर आरोपी को दिया जाना चाहिए. उच्च न्यायालय ने नोट किया कि सीपी, एसपी और एसडीपीओ दिशा-निर्देशों के अनुपालन और उन्हें आईओ के नोटिस में लाने के लिए जिम्मेदार हैं.

दिशानिर्देशों के अनुसार, वे किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी के फैसले को संप्रेषित करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं और उसी आरोपी के लिए उपस्थिति नोटिस जारी करने के लिए समय बढ़ाने का भी अधिकार है, जिसे आईओ ने गिरफ्तार नहीं करने का फैसला किया है.

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