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MP News: रेप कर दो बहनों को मार डाला था, दोषी को सजा-ए-मौत, बालाघाट की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा

MP Court News: मध्य प्रदेश में कोर्ट ने रेपिस्ट के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. दो मासूम बहनों के साथ रेपकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

MP Rape Case: मध्य प्रदेश के बालाघाट की स्पेशल कोर्ट में दो मासूम बहनों के साथ रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश कविता इवनाती के न्यायालय ने दो मासूम बहनों से रेप के बाद हत्या के दोषी वारासिवनी निवासी गिरधारी सोनवाने को फांसी की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है. विशेष अदालत ने इस प्रकरण को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए कहा कि अपराधी को फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, जब तक कि उसके प्राणों का अंत न हो जाए.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि 4 अप्रैल 2022 को प्रातः 10 बजे ग्राम चिटकादेवरी, पुलिस चौकी महकेपार, थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट स्थित केनाल में दो मासूम सगी बहनें मृत अवस्था में मिलीं थी. उनकी आयु क्रमशः तीन और पांच वर्ष 11 माह थी. पुलिस जांच में पता चला कि रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. उनके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह रिश्तेदारी में गईं थी, तभी यह घटना हुई. जबकि,पत्नी महुआ बीनने गई थी.

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा 

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी गिरधारी सोनवाने मृतक बच्चियों के परिवार से दुश्मनी रखता था. उसे शक था कि यह परिवार जादू-टोना करता है. इसलिए आरोपी दोनों मासूम बच्चियों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल में नहर की ओर ले गया. जहां उसने दोनों बच्चियों के साथ रेप किया और फिर जुर्म छिपाने की मंशा से उसने बच्चियों की हत्या कर दी थी. उसने दोनों के शव नहर में फेंक दिया. बालाघाट की विशेष न्यायालय में ट्रायल के दौरान 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अदालत ने साक्ष्यों पर गौर करने के बाद दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी गिरधारी सोनवाने को फांसी की अधिकतम सजा सुनाई है. 

मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था,जहां एक मामा ने खेलने के लिए बुलाकर नाबालिग बालिका के साथ रेप किया था. इस मामले में मुंह बोले मामा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये भी दिए जाने का आदेश दिया था. इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा देकर न्याय किया गया है. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बहन-बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों को कठोरतम सजा देंगे.

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