Delhi Waqf Board: मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को मिलेगी अग्रिम जमानत? कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस
Amanatullah khan News: आप (AAP) एमएलए के वकील ने अदालत से अमानतुल्लाह खान को अग्रिम सुरक्षा देने की गुहार लगाई,लेकिन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर दिया.
Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया था. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर ED को नोटिस जारी किया.
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया था, लेकिन अमनतुल्ला खान ईडी की पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुचे थे. विशेष जज राकेश स्याल ने इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार यानी आज के लिए तय की है.
ये है AAP विधायक पर आरोप
दरअसल, वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत से अमानतुल्लाह खान को अग्रिम सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी. दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. आप एमएलए के अधिवक्ता ने कहा कि अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया गया था. उन्होंने अदालत से कहा कि यह मामला एक ही केस में दो एफआईआर से संबंधित है. पहली एफआईआर 23 नवंबर, 2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर की गई थी. आप एमएलए खान पर आरोप है कि याचिकाकर्ता गलत तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने थे.
अमानतुल्लाह खान के वकील ने अदालत से कहा कि कानून के मुताबिक वो एक वजह के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं. दो एफआईआर के जरिए उन्होंने केस को फिर से शुरू करने की कोशिश की है. दोनों ही मामले में बेल ऑर्डर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि इससे कोष को कोई नुकसान नहीं हुआ. इसके जवाब में अदालत से कहा कि आरोप है कि संविदा पर रखे गए 33 कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी मामला भी सामने आया था.